लखनऊ: देश भर में जारी कोरोना महामारी के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।
योगी सरकार के नई गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य के सभी अनलॉक 1 के पहले चरण में मंदिर, रेस्टोरेंट और शापिंग मॉल्स खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य सभी ऐहतियात का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल जैसी गतिविधियों को अभी नहीं खोला गया है और इनको कब खोला जाएगा इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि नई गाइडलाइंस 1 जून से लागू कर दी जाएंगी। इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और लोगों को इसमें काफी सुविधाएं देने की कोशिश रहेगी।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा।
इसके अलावा, अवनीश अवस्थी ने कहा कि सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी।
राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी।
शहरी क्षेत्र में संक्रमण का एक मामला सामने आने पर उसके 250 मीटर के दायरे को सील किया जाएगा। एक से ज्यादा मामले होंगे तो यह दायरे 500 मीटर का होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आवासीय एवं बहुमंजिला सोसायटी, खासकर नोएडा और गाजियाबाद के लिये विशेष निषिद्ध क्षेत्र नीति बनायी गयी है। ऐसी इमारतों में अगर किसी एक मंजिल पर संक्रमण का एक मामला मिलता है तो केवल उसी भवन को निषिद्ध क्षेत्र में रखा जाएगा।
अगर सोसायटी में एक से अधिक टावर में मामले आयेंगे तो प्रभावित टावरों को बंद किया जाएगा लेकिन कुछ साझा इलाका भी तय किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बंदी के क्षेत्र में रखा जाएगा। अवस्थी ने बताया कि वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालय भवनों में अगर कोरोना संक्रमण का कोई मामला निकलता है तो उसे निषिद्ध क्षेत्र बनाया जाएगा।
उसे 24 घंटे के लिये बंद कर उसका संक्रमण रोधन किया जाएगा और फिर खोला जाएगा। संक्रमण रोधन का खर्च भवन स्वामी को उठाना पड़ेगा। अगर किसी मंजिल पर संक्रमण का कोई मामला पाया जाता है तो केवल उसी तल को सील किया जाएगा। अगर कई मंजिलों पर संक्रमण के मामले हैं तो पूरे टावर को सील किया जाएगा।
अवस्थी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के किसी मजरे में निषिद्ध क्षेत्र होने के बावजूद उनमें एक दूसरे से दूरी के नियम को अपनाते हुए कृषि कार्य करने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के लिये आदेश दिये हैं कि वहां लोक स्वास्थ्य हित की व्यवस्था के लिये जिम्मेदार अधिकारी मिलकर व्यवस्था बनाएं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं मजबूती से लागू रह सकें।
इन जिलों में जो भी प्रतिबंध लगाने हैं, जो भी व्यवस्था बनानी है वे केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर बनेंगी।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब सभी सरकारी कार्यालयों में 100 फीसद कर्मचारी काम करेंगे लेकिन तीन पालियों में काम होगा। पहली सुबह नौ से पांच बजे तक, दूसरी 10 से छह, तीसरी पाली 11 से शाम सात बजे तक होगी।
दफ्तरों में मास्क, सैनेटाइजर और आवश्यकतानुसार थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि उद्योगों को रात की पाली में काम करने की छूट दी गयी है लेकिन उन्हें अपने कर्मचारियों के लिये बस की व्यवस्था करनी होगी। पूरे प्रदेश में दुकानों को खोलने के लिये दुकानदारों को मास्क के साथ ग्लव्ज और सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। सभी बाजार सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे।
सिंगल ब्रांड की सुपर मार्केट को भी शर्तों के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है। अवस्थी ने बताया कि सब्जी मंडियां अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी। शहरों में साप्ताहिक मंडियां नहीं खुलेंगी। मगर, ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जा सकेंगी। मिठाई की दुकानें खुलेंगी मगर वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
रेहड़ी पटरी वाले व्यवसायी मास्क, ग्लव्ज, सैनिटाइजर के साथ काम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ब्यूटी पार्लर, सैलून के लिये विशेष आदेश हैं। वे एक दूसरे से दूरी के नियम के साथ खोले जाएंगे और काम करने वाले लोगों को मास्क लगाना होगा और कोई भी कपड़ा या तौलिया बार—बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने बारातघर खोलने की इजाजत दे दी है लेकिन आयोजन के लिये पूर्वानुमति लेनी होगी और उसमें 30 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति असलहा लेकर शादी में नहीं आयेगा।
हर्ष फायरिंग पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों की इमर्जेंसी और ओपीडी की छूट इस शर्त के साथ है कि उसके लिये स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी। राज्य में रोडवेज बसें निर्धारित सीट क्षमता के अनुरूप चलाने की अनुमति मिल गयी है, बशर्तें उनका सैनेटाइजेशन हो और हर यात्री को फेस मास्क लगाये। बस पर सवार होने से पहले यात्री का संक्रमण रोधन होगा। बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
चालक परिचालकों को मास्क के साथ—साथ दस्ताने भी इस्तेमाल करेंगे। जरूरत पड़ने पर बस अड्डों के पास 108 एम्बुलेंस रखने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि निजी बसें और सिटी बसें चलाने की भी इन्हीं शर्तों पर चलाने की अनुमति होगी। उल्लंघन होने पर मुकदमा तो दर्ज होगा ही, साथ—साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। टैक्सी, कैब, ई—रिक्शॉ, आटो चलाने की भी अनुमति रहेगी, लेकिन निर्धारित सीट से ज्यादा एक भी आदमी नहीं बैठेगा। अब दोपहिया वाहनों पर दो लोगों के बैठने की छूट दे दी गयी है लेकिन दोनों को मास्क और हेलमेट पहनना होगा। अवस्थी ने बताया कि पार्कों को खोलने का भी आदेश दे दिया गया है।
अब पार्क सुबह पांच से आठ और शाम को भी पांच से आठ बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर और स्टेडियम भी खुलेंगे। वहां खेलने और अभ्यास की तो इजाजत होगी लेकिन दर्शकों के जाने की मनाही होगी। उन्होंने कहा कि आगामी एक जून से रेल सेवा शुरू होगी। यात्रा के दौरान लोग बहुत सावधानी बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लोगों को इसके लिये जागरूक भी किया जाएगा।