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स्थानीय निकाय चुनाव: ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी में बदला गया, 18 जनवरी को मतदान

By भाषा | Updated: December 17, 2021 18:51 IST

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मुंबई, 17 दिसंबर महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने शुक्रवार को कहा कि स्थानीय निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों में तब्दील कर दिया गया है और इन पर 18 जनवरी को चुनाव होगा। पहले इन सीटों पर 21 दिसंबर को चुनाव होना था। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय के फैसले के दो दिन बाद की गई है।

राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने एक बयान में कहा कि इन स्थानीय निकायों में सामान्य, अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीटों के लिए चुनाव 21 दिसंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे।

उन्होंने कहा कि पहले ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर अब सामान्य श्रेणी के तहत चुनाव होंगे और इन सीटों पर 18 जनवरी को मतदान होगा और 19 जनवरी को मतगणना होगी।

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र एसईसी को ओबीसी के लिए आरक्षित स्थानीय निकायों में 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य श्रेणी के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था ताकि चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। शीर्ष अदालत के निर्देश के दो दिन बाद उक्त घोषणा की गई है।

शीर्ष अदालत ने छह दिसंबर को महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर स्थानीय निकाय चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्य सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी।

राज्य में 106 नगर पंचायतों, भंडारा-गोंदिया जिला परिषद और इसके तहत आने वाली 15 पंचायत समितियों के चुनाव 21 दिसंबर को होने थे। इसी तरह चार नगर निकायों की चार सीटों पर, 4,554 ग्राम पंचायतों की 7,130 खाली सीटों पर भी 21 दिसंबर को उपचुनाव होगा।

मदन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के 15 दिसंबर के आदेश के अनुसार ओबीसी आरक्षित सीटों पर 18 जनवरी को सामान्य श्रेणी के तहत चुनाव कराए जाएंगे।

राज्य सरकार चाहती थी कि एसईसी ओबीसी के लिए आरक्षण बहाल होने तक सभी स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लगा दे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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