गुजरात उच्च न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण कुछ पाबंदियों के साथ शुरू

By भाषा | Updated: July 18, 2021 19:42 IST2021-07-18T19:42:03+5:302021-07-18T19:42:03+5:30

Live telecast of Gujarat High Court proceedings started with some restrictions | गुजरात उच्च न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण कुछ पाबंदियों के साथ शुरू

गुजरात उच्च न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण कुछ पाबंदियों के साथ शुरू

अहमदाबाद, 18 जुलाई गुजरात उच्च न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) कुछ पाबंदियों के साथ शुरू किया गया है। हालांकि बगैर अनुमति के वीडियो की प्रति बनाने और गैर वाजिब प्रचार के उद्देश्य से उनका वाणिज्यिक इस्तेमाल करने पर अदालत की अवमानना कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने शनिवार को डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में इस सुविधा का उद्घाटन किया।

गुजरात उच्च न्यायालय (अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण) नियमावली 2021 के अनुसार, वैवाहिक विवाद के मामलों, यौन शोषण और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) कानून के मामलों, बच्चों और नाबालिगों से जुड़े मामलों, आधिकारिक गोपनीयता कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऐसे मामले जिनकी बंद कमरे में कार्यवाही की लिखित अनुमति दी गई हो, उनके सीधे प्रसारण की मनाही है।

गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर लिखे नियमों के अनुसार, सीधा प्रसारण के दौरान टीका टिप्पणी और बातचीत की मनाही है। इसके अलावा अदालती कार्यवाही के वीडियो का बिना अनुमति के प्रति बनाना, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उनका इस्तेमाल करना और अदालत की कार्यवाही से संबंधित किसी भी चीज के लिए उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध है।

इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने से न्याय व्यवस्था के प्रति गलतफहमियां दूर होंगी।

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Web Title: Live telecast of Gujarat High Court proceedings started with some restrictions

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