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आसपास रहने वालों के लिए शराब की दुकानें परेशानी का सबब: केरल उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: November 9, 2021 17:10 IST

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कोच्चि, नौ नवंबर केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि शराब की दुकानों के बाहर की लंबी कतारें, आसपास रहने वालों और काम करने वालों के लिए बड़ी परेशानी का सबब हैं। अदालत ने कहा कि जो लोह शराब नहीं पीते उन्हें इस “असामाजिक” स्थिति से निजात मिलने चाहिए।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि अदालत शराब पीने वालों के लिए पांच-सितारा सुविधा देने के लिए नहीं कह रही लेकिन यह चिंताजनक है कि शराब की दुकानें जिस स्थान पर होती हैं उसके आसपास रहने वालों, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए वह बेहद परेशानी का कारण होती हैं।

अदालत ने कहा, “ आने वाली पीढ़ियों पर इनके दुष्प्रभाव को लेकर माता पिता भी चिंतित रहते हैं ।” उच्च न्यायालय ने कहा कि आम लोग जो शराब का सेवन नहीं करते उन्हें इस असामाजिक स्थिति से निजात मिलनी चाहिए।

आबकारी आयुक्तालय और सरकारी ‘बेवरेजेस कॉर्पोरेशन’ (बेवको) ने अदालत को बताया कि और अधिक दुकानों को शराब बेचने की मंजूरी मिलने से वर्तमान 306 दुकानों का भार कम किया जा सकता है। आबकारी आयुक्तालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ सरकारी वकील एस कन्नन ने अदालत को बताया कि शराब की दुकानों के बाहर पॉर्किंग और अन्य सुविधाओं के बारे में विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि बेवको के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए केरल में 175 और दुकानों को शराब बेचने की अनुमति दी जाए। अदालत ने कहा कि हालांकि सरकार इस मुद्दे को देख रही है लेकिन एक चीज से समझौता नहीं किया जा सकता कि शराब की दुकानों से लोगों को जो परेशानी होती है वह बंद होनी चाहिए।

अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर को सूचीबद्ध किया और आबकारी आयुक्तालय तथा बेवको को निर्देश दिया कि इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में उस तारीख को अदालत को सूचित किया जाए।

अदालत एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि 2017 में दिए गए उस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके अनुसार राज्य सरकार और बेवको को त्रिशूर में शराब की एक दुकान के बाहर लोगों को परेशानी न हो यह सुनिश्चित करने को लेकर कदम उठाने थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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