गोवा: अगर खुले में पी शराब तो 10 हजार रुपये तक का भरना पड़ेगा जुर्माना
By भाषा | Updated: January 25, 2019 19:03 IST2019-01-25T19:03:10+5:302019-01-25T19:03:10+5:30
अजगांवकर ने पत्रकारों को बताया, "खुले में शराब पीने और खाना बनाने वाले लोगों पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके तहत निजी रूप से कानून तोड़ने वालों पर 2 हजार रुपए जबकि सामूहिक रूप से ऐसा करने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

गोवा: अगर खुले में पी शराब तो 10 हजार रुपये तक का भरना पड़ेगा जुर्माना
गोवा सरकार ने खुले में शराब पीने और खाना बनाने वालों पर 2,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का फैसला किया है। राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी को इसी मकसद से शुरू हो रहे गोवा विधानसभा के सत्र में पर्यटन व्यापार अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
अजगांवकर ने पत्रकारों को बताया, "खुले में शराब पीने और खाना बनाने वाले लोगों पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके तहत निजी रूप से कानून तोड़ने वालों पर 2 हजार रुपए जबकि सामूहिक रूप से ऐसा करने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर कोई जुर्माना नहीं देता है तो उसे तीन महीने की सजा दी जा सकती है।