लीलावती ट्रस्ट चोरी मामला: अदालत ने गुजरात सरकार, बनासकांठा पुलिस को नोटिस जारी किया

By भाषा | Updated: November 12, 2021 20:53 IST2021-11-12T20:53:36+5:302021-11-12T20:53:36+5:30

Lilavati Trust theft case: Court issues notice to Gujarat government, Banaskantha police | लीलावती ट्रस्ट चोरी मामला: अदालत ने गुजरात सरकार, बनासकांठा पुलिस को नोटिस जारी किया

लीलावती ट्रस्ट चोरी मामला: अदालत ने गुजरात सरकार, बनासकांठा पुलिस को नोटिस जारी किया

अहमदाबाद, 12 नवंबर गुजरात उच्च न्यायालय ने 45 करोड़ रुपये की लीलावती ट्रस्ट चोरी मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के अनुरोध वाली लीलावती अस्पताल के एक ट्रस्टी की अर्जी स्वीकार करते हुए राज्य सरकार एवं बनासकांठा पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है।

महाराष्ट्र में मुंबई और बनासकांठा जिले के पालनपुर में अस्पताल संचालित करने वाले लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के डीफैक्टो ट्रस्टी प्रशांत मेहता ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक विशेष आपराधिक अर्जी दायर करके मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है।

याचिका में बनासकांठा पुलिस अधीक्षक, स्थानीय अपराध शाखा और पालनपुर (पूर्व) थाने के निरीक्षकों पर लीलावती ट्रस्ट के गैरकानूनी ट्रस्टियों और हाल ही में दर्ज चोरी के मामले में आरोपी अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।

मेहता ने अपनी याचिका में बनासकांठा पुलिस के झुकाव और मामले में निष्पक्ष जांच करने की क्षमता पर सवाल उठाया है।

बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत प्रचारक ने मेहता की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और बनासकांठा के एसपी को नोटिस जारी करके इसकी सुनवायी की अगली तारीख 25 नवंबर तय की।

इससे पहले अक्टूबर में, मेहता ने उच्च न्यायालय और फिर एक मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि पालनपुर पुलिस चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है।

पालनपुर मजिस्ट्रेट द्वारा 27 अक्टूबर को एक निर्देश दिये जाने के बाद, पालनपुर शहर के ट्रस्ट संचालित लीलावती अस्पताल की एक तिजोरी से 45 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे और आभूषण सहित कीमती सामान की कथित चोरी के मामले में 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मेहता की शिकायत के अनुसार तिजोरी में रखे कीमती सामान की चोरी को अंजाम देने के लिए उनके रिश्तेदारों समेत आरोपी व्यक्तियों ने एकदूसरे के साथ मिलकर साजिश रची।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पालनपुर पूर्व पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 380 , 406 और 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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Web Title: Lilavati Trust theft case: Court issues notice to Gujarat government, Banaskantha police

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