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किसान की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

By भाषा | Updated: December 20, 2020 12:51 IST

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बांदा (उप्र), 20 दिसंबर बांदा जिले की एक अदालत ने शनिवार को नौ साल पूर्व एक किसान की हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना लगाया।

जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा ने रविवार को बताया, "अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पवन शर्मा की अदालत ने किसान बाबू (44) को अपने साथ ले जाने और उसकी हत्या कर शव फेंकने के मामले में दोषी पाए गए पचनेही गांव के विक्रम सिंह और राजेंद्र सिंह को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी मामले में नामजद रहे रमेश सिंह को दोष मुक्त कर दिया गया है।"

एडीजीसी ने बताया, "देहात कोतवाली में पचनेही गांव की महिला सुनीता ने 12 नवंबर 2010 को एक प्राथमिकी दर्ज करवा आरोप लगाया था कि उसका पति बाबू (44) गांव के विक्रम सिंह के साथ बैंक से पैसा निकालने गए थे, लेकिन वापस लौट कर घर नहीं आए।"

उन्होंने बताया, "बाद में उसका (बाबू का) शव 17 नवंबर को एक तालाब से बरामद हुआ था जिसपर पुलिस ने अदालत में विक्रम सिंह, राजेन्द्र सिंह और रमेश सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप पत्र दाखिल किया था।"

मिश्रा ने बताया, "अदालत में शिकायकर्ता सुनीता हत्या की वजह नहीं बता पायी और दोनों दोषी खुद को निर्दोष बताते रहे। इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अदालत ने विक्रम व राजेन्द्र सिंह हत्या का दोषी माना है और सजा सुनाई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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