युवक की हत्या के आरोपी देवर-भाभी को उम्रकैद
By भाषा | Updated: March 17, 2021 20:04 IST2021-03-17T20:04:28+5:302021-03-17T20:04:28+5:30

युवक की हत्या के आरोपी देवर-भाभी को उम्रकैद
चित्रकूट (उत्तर प्रदेश), 17 मार्च उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये एक युवक और उसकी भाभी को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।
अभियोजन अधिकारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि दो मार्च 2018 की रात युवक सूर्य प्रताप उर्फ कप्तान सिंह की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में सूर्य प्रताप के पिता अजयपाल की तहरीर पर राजापुर थाना क्षेत्र के देवारी गांव के गिरिजाशंकर मिश्रा और उसकी भाभी राधा उर्फ कमला देवी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्रनाथ दुबे की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20—20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। अदालत ने इसी मामले में नामजद रहे रामशंकर मिश्रा को दोष मुक्त कर दिया है।
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