बलात्कार के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

By भाषा | Updated: February 18, 2021 22:35 IST2021-02-18T22:35:49+5:302021-02-18T22:35:49+5:30

Life imprisonment to a person in case of rape | बलात्कार के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

बलात्कार के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद

गाजियाबाद, 18 फरवरी बलात्कार के एक मामले में यहां की पॉक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी जो 2017 में घटना के समय 13 वर्ष की थी।

विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि घटना तब हुई थी जब लड़की मंदिर गई थी। उस दौरान राजा नाम के व्यक्ति ने ‘प्रसाद’ में नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की से बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद वह लड़की को चंडीगढ़ ले गया और तीन महीने तक उसे वहां रखा।

वत्स ने कहा कि इसके बाद दोषी पीड़िता को मुरादाबाद स्थित अपने पैतृक गांव ले गया और वहां उसे चार महीने तक रखा।

दोषी को तब पकड़ा गया जब लड़की अपने माता-पिता को फोन करने में सफल रही।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Life imprisonment to a person in case of rape

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे