बलिया में नाबालिग दलित किशोरी से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

By भाषा | Updated: December 21, 2021 10:41 IST2021-12-21T10:41:34+5:302021-12-21T10:41:34+5:30

Life imprisonment for raping minor Dalit teenager in Ballia | बलिया में नाबालिग दलित किशोरी से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

बलिया में नाबालिग दलित किशोरी से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

बलिया (उत्तर प्रदेश), 21 दिसंबर बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय एक दलित किशोरी को अगवा कर उसका बलात्कार करने के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने मंगलवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को 27 अक्टूबर, 2020 की रात इसी कोतवाली क्षेत्र के मेरु राय का पुरा गांव निवासी सुगन ने अगवा कर लिया था। सुमन ने किशोरी को अगवा करने के बाद उससे बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर रसड़ा कोतवाली में सुगन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अलावा पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम और एससी/एसटी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) कानून की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

पाठक ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को आरोपी सुगन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Web Title: Life imprisonment for raping minor Dalit teenager in Ballia

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