नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को उम्रकैद
By भाषा | Updated: February 26, 2021 21:13 IST2021-02-26T21:13:17+5:302021-02-26T21:13:17+5:30

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को उम्रकैद
चित्रकूट (उप्र), 26 फरवरी चित्रकूट जिले की एक अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी एक व्यक्ति को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द ने बताया कि तीन फरवरी, 2018 को एक महिला ने अपने पति के खिलाफ कर्वी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसका पति नाबालिग बेटी के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करता है। लेकिन अदालत में नाबालिग लड़की ने अपने बयान में पिता पर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया था।
उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (दुष्कर्म/पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता और उसकी मां के पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।
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