एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद

By भाषा | Updated: December 23, 2021 20:50 IST2021-12-23T20:50:09+5:302021-12-23T20:50:09+5:30

Life imprisonment for a man for killing his wife | एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद

एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद

मुम्बई, 23 दिसंबर मुम्बई की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को 42 वर्षीय एक व्यक्ति को 2016 में अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी।

सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी ने उपनगरीय क्षेत्र के संतोष अम्बावाले को भादंसं (भारतीय दंड संहिता) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का दोषी पाया।

अभियोजन के अनुसार अम्बावाले को जुआ खेलने की आदत थी और वह पत्नी से नियमित रूप से पैसे मांगता था। दंपत्ति ने एक पुराना टीवी खरीदा था और घटना के दिन विक्रेता अपना पैसा लेने के लिए उसके घर आया था।

अभियोजन के अनुसार उसकी पत्नी ने टीवी बेचने वाले से कहा था कि उसने टीवी के लिए जो पैसे बचाये थे, उसे उसके पति ने खर्च कर डाला। इस पर आरोपी नाराज हो गया और उसने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। महिला को एक अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। बाद में अम्बावाले को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

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Web Title: Life imprisonment for a man for killing his wife

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