उपराज्यपाल ने जीएनसीटीडी कानून के प्रभावी होने के बाद कोविड टीकाकरण अभियान पर मांगी रिपोर्ट

By भाषा | Updated: April 29, 2021 21:55 IST2021-04-29T21:55:55+5:302021-04-29T21:55:55+5:30

Lieutenant Governor sought report on Kovid vaccination campaign after the GNCTD law came into effect | उपराज्यपाल ने जीएनसीटीडी कानून के प्रभावी होने के बाद कोविड टीकाकरण अभियान पर मांगी रिपोर्ट

उपराज्यपाल ने जीएनसीटीडी कानून के प्रभावी होने के बाद कोविड टीकाकरण अभियान पर मांगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने कोविड-19 के खिलाफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिये शहर की तैयारियों पर मुख्य सचिव विजय देव से बृहस्पतिवार को रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी होने के बाद यह उनका पहला महत्वपूर्ण कदम है।

इस अधिनियम के मुताबिक दिल्ली में “सरकार” का मतलब उपराज्यपाल से है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से प्रभावी हैं।

बैजल के कार्यालय ने एक ट्विटर हैंडल - राजनिवास दिल्ली- भी बनाया है और कहा है कि इससे राष्ट्रीय राजधानी में रहने वालों के लिये आधिकारिक घोषणाएं, प्रेस विज्ञप्ति, प्रतिक्रियाएं और अन्य उपयोगी जानकारियां साझा की जाएंगी।

अगले चरण के टीकाकरण अभियान के बारे में राज निवास ने ट्वीट किया: “माननीय उपराज्यपाल ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम के लिये तैयारियों पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।”

एक अन्य ट्वीट में उपराज्यपाल सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता के 27 अप्रैल को किये गए ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि उपराज्यपाल को न्यायाधीशों के लिये निजी होटल में कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने के सरकार के हालिया आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी।

गौरतलब है कि आप विधायक गुप्ता ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल ने यह केंद्र स्थापित करवाया था।

उपराज्यपाल कार्यालय ने ट्वीट किया, “निर्णय लेने की तो बात ही दूर, माननीय उपराज्यपाल को इस आदेश के बारे में काफी बाद तक अनभिज्ञ थे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ट्वीट में टैग किया गया था, उपराज्यपाल के संवैधानिक पद को बदनाम करना दुर्भाग्यपूर्ण है।”

हालांकि सरकार ने इस हफ्ते के शुरू में आदेश को वापस ले लिया था।

गृह मंत्रालय की 27 अप्रैल को जारी हुई अधिसूचना मुहर लगाती है कि अधिनियम में केंद्र के प्रतिनिधि उपराज्यपाल ही प्रमुख हैं। दिल्ली सरकार को अब उसके दायरे में आने वाले विषयों पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल की इजाजत लेनी होगी।

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Web Title: Lieutenant Governor sought report on Kovid vaccination campaign after the GNCTD law came into effect

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