बिना डॉक्टर के पर्चे के कोविड उपचार की दवाई बेचने पर 12 दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित

By भाषा | Updated: June 2, 2021 19:57 IST2021-06-02T19:57:15+5:302021-06-02T19:57:15+5:30

License of 12 drug shops suspended for selling medicines for Kovid treatment without a doctor's prescription | बिना डॉक्टर के पर्चे के कोविड उपचार की दवाई बेचने पर 12 दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित

बिना डॉक्टर के पर्चे के कोविड उपचार की दवाई बेचने पर 12 दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित

नयी दिल्ली, दो जून दिल्ली सरकार ने बिना डॉक्टर के पर्चे के कोविड के उपचार की दवाई बेचने को लेकर 12 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि विभाग ने बिना पर्चे के दवा बेचने पर 25 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे और 12 दवा दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनके लाइसेंस निलंबित करने की औपचारिकताएं बुधवार को पूरी हो गईं।

दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह कार्रवाई की जा रही है। विशेषज्ञों ने ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने के लिए कोविड मरीजों द्वारा अंधाधुंध स्टेरॉयड लेने को जिम्मेदार ठहराया है।

दिल्ली औषधि नियंत्रण कार्यालय के प्रमुख अतुल कुमार नासा ने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग फर्जी ग्राहकों को दवा दुकानों पर भेज रहा है और उन दवा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाएं देते हैं।

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, “ 12 दवा दुकानदार बिना डॉक्टर के पर्चे के स्टेरॉयड दवाएं बेचते पाए गए। बिना डॉक्टर के पर्चे के स्टेरॉयड बेचना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन है।”

अधिकारियों के मुताबिक, जब तक उनके लाइसेंस निलंबित रहेंगे, तब तक उन्हें दुकानों को बंद रखना होगा।

विभाग कोरोना वायरस के इलाज में काम आने वाली कई दवाओं और कुछ दर्द निवारक दवाइयों की बिना डॉक्टर के पर्चे के बिक्री करने पर कार्रवाई कर रहा है।

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Web Title: License of 12 drug shops suspended for selling medicines for Kovid treatment without a doctor's prescription

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