जयपुर में दवा की 11 दुकानों के लाइसेंस 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित
By भाषा | Updated: May 18, 2021 17:53 IST2021-05-18T17:53:01+5:302021-05-18T17:53:01+5:30

जयपुर में दवा की 11 दुकानों के लाइसेंस 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित
जयपुर 18 मई राजस्थान की राजधानी क्षेत्र में दवाओं की कालाबाजारी रोकने व दवाओं की निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए गठित औषधि नियंत्रक दल ने दवा की 11 दुकानों में अनियमितताएं मिलने पर दंडस्वरूप उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
सहायक औषधि नियंत्रक दिनेश तनेजा ने बताया कि शहर में दवाओं की कालाबाजारी और ग्राहकों से तय मूल्य से ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायत मिलने पर विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया जिनमें से 11 दुकानों में अनियमितताएं मिलीं।
उन्होंने बताया कि इन मेडिकल स्टोर्स द्वारा बिना चिकित्सीय परामर्श पत्र के कोरोना की औषधियों का विक्रय करना, बिना बिल के एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में औषधियां बेचना, कोरोना महामारी में काम आने वाले उपकरण, मास्क इत्यादि की मनमानी कीमत वसूलने जैसी अनियमितताएं पाई गईं।
तनेजा ने बताया कि मैसर्स मोनू फार्मेसी, मालवीय नगर, मैसर्स नेचर मेडिकेयर, राजा पार्क, पार्श्व कैमिस्ट, जवाहर नगर, मुकुन्द फार्मेसी एण्ड मेडिकल, बालाजी मेडिकोज, शास्त्री नगर, राधिका फार्मेसी, एण्ड जनरल कॉस्मेटिक, मानसरोवर, पृथासावी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जगतपुरा, श्रीश फार्मा, मालवीय नगर, अशोक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, मुरलीपुरा का लाइसेंस 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इन दिवसों में यह मेडिकल स्टोर्स आमजन के लिए बंद रहेंगे।
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