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सभी एनपीएस कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन की नवीनतम नियम लागू हो : कर्मचारी संगठन

By भाषा | Updated: July 15, 2021 18:58 IST

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नयी दिल्ली, 15 जुलाई केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र को पारिवारिक पेंशन देने के लिए जारी नवीनतम दिशानिर्देश का विस्तार रेलवे सहित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए करना चाहिए।

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने मार्च में केंद्रीय प्रशासनिक सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्रियान्वयन) नियमावली-2021 लागू किया था, जो सभी एनपीएस कर्मचारियों पर लागू नहीं होती।

नयी पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी योजना बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे पटेल ने कहा, ‘‘ हम चाहते हैं कि यह एनपीएस के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिए, खासतौर पर रेलवे कर्मचारियों पर।’’ केंद्र और राज्य सरकार के करीब 13 लाख कर्मचारी एनएमओपीएस के सदस्य हैं।

उन्होंने ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्ष 2004 से ही शेयर बाजार आधारित पेंशन प्रणाली लागू की है जिनमें स्वायत्त संगठन भी शामिल है।

उन्होंने केंद्रीयकृत जन शिकायत निस्तारण निगरानी प्रणाली की वेबसाइट के जरिये भी संबंधित केंद्रीय विभागों को कार्मिक मंत्रालय के आदेश को सभी वर्ग के एनपीएस कर्मचारियों पर लागू करने हेतु जन शिकायत दर्ज कराई है।

पटेल ने बताया कि उनकी शिकायत पर प्राधिकारियों ने कहा, ‘‘आपके सुझाव को दर्ज कर लिया गया है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) इसपर काम कर रहा है’’

पटेल की मांग का समर्थन करते हुए पुरानी पेंशन योजना आंदोलन के लिए गठित पश्चिम रेलवे कर्मचारी समिति के महासचिव सुशांत पांडा ने कहा कि केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह नियम सभी श्रेणियों के एनपीएस कर्मचारियों पर लागू हो ताकि वे भी पारिवारिक पेंशन के विभिन्न प्रावधानों का लाभ ले सके।

पश्चिम रेलवे मुंबई में मुख्य कल्याण निरीक्षक के पद पर कार्यरत पांडा ने कहा, ‘‘ये बहुत ही लाभदायक नियम है जिसे कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। हम चाहते हैं कि ये नियम रेलवे और एनपीएस के तहत आने वाले अन्य कर्मचारियों पर भी लागू हो ताकि उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सके जिसका जिक्र उसमें किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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