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पांच फीसदी से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में बड़े सामूहिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं: केंद्र

By भाषा | Updated: September 23, 2021 21:50 IST

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नयी दिल्ली, 23 सितंबर आगामी त्योहारों से पहले केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नियंत्रण क्षेत्रों में और उन जिलों में बड़े सामूहिक कार्यक्रम न हों जहां संक्रमण दर पांच प्रतिशत से ज्यादा है।

राज्यों ‍व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि व्यक्तियों की समिति संख्या के साथ आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखी जाए और मास्क लगाने एवं एक दूसरे से दूरी बनाने के नियम के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा , “ अधिक सतर्कता बरतते हुए बड़े सामूहिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं है।” उन्होंने कहा, “ (स्थानीय संदर्भ में लोगों की) सीमित संख्या वाले कार्यक्रमों को अग्रिम अनुमति लेने पर उन जिलों में अनुमति दी जा सकती है जहां संक्रमण दर पांच प्रतिशत या उससे कम है।”

भूषण ने राज्यों से कहा कि साप्ताहिक संक्रमण दर के आधार पर प्रतिबंध लगाएं जाएं या ढील दी जाए एवं इसकी निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि अगर पाबंदियां लगाने की जरूरत पड़ती है तो बिना देरी किए लगाई जाएं और कम से कम 14 दिन की अवधि के लिए ये प्रतिबंध लागू रहें।

स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि ‘टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट- वैक्सीनेट (जांच, पता लगाना, इलाज करना, टीकाकरण) एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच सूत्री रणनीति पर ध्यान दिया जाए।

उन्होंने कहा कि यह अहम अवधि है, क्योंकि त्यौहारों के दौरान कोविड सुरक्षित व्यवहार को नजरअंदाज किया जा सकता है और बड़े सामूहिक कार्यक्रम व मेले हो सकते हैं। भूषण ने कहा कि त्योहारों को सावधानीपूर्वक, सुरक्षित और कोविड उचित तरीके से मनाने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना अहम है।

उन्होंने कहा, “ कोविड के उचित व्यवहार को लागू करने में किसी भी तरह की ढिलाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसके नतीजतन मामलों में वृद्धि हो सकती है।”

केंद्र ने मंगलवार को राज्यों को भेजे पत्र में कहा कि एक-दूसरे से दूरी बनाने और मास्क लगाने के नियम के पालन के लिए सीसीटीवी के इस्तेमाल से निगरानी की जा सकती है।

केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें यह बताने के लिए कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कराने के लिए रात्रि कर्फ्यू, सप्ताहांत कर्फ्यू एवं अन्य पाबंदियां जारी रख सकती हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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