लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से मिली राहत, जमानत की अवधि बढ़ी
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: June 22, 2018 19:40 IST2018-06-22T19:40:33+5:302018-06-22T19:40:33+5:30
लालू यादव ने 22 जून को खत्म हो रही अपनी 6 सप्ताह की औपबंधिक जमानत की अविध और 6 सप्ताह के लिए बढ़ाने की कोर्ट से अपील की थी।

लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से मिली राहत, जमानत की अवधि बढ़ी
पटना, 22 जून (एस.पी. सिन्हा): बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। लालू यादव की औपबंधिक जमानत तीन जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया और अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख तय की है।
बता दें कि लालू यादव ने 22 जून को खत्म हो रही अपनी 6 सप्ताह की औपबंधिक जमानत की अविध और 6 सप्ताह के लिए बढ़ाने की कोर्ट से अपील की थी। मुंबई के एक हॉस्पिटल में लालू का इलाज चल रहा है। वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं।
फिलहाल, लालू यादव मेडिकल ग्राउंड पर छह हफ्ते की औपबंधिक जमानत पर हैं। ऐसे में उनकी ओर से कोर्ट से औपबंधिक जमानत की अविध को बढ़ाने की अपील की गई थी। हालांकि जिस कोर्ट में याचिका सूचिबद्ध थी, वह कोर्ट नहीं बैठी।
ऐसे में लालू यादव के अधिवक्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई का आग्रह किया। जानकारी के मुताबिक शनिवार को मुबंई के एक अस्पताल में लालू का फिस्टुला का ऑपरेशन होना है। इससे पहले, झारखंड हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल दी थी।
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