लाइव न्यूज़ :

लालकिला हिंसा : अदालत ने अभिनेता दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

By भाषा | Updated: April 12, 2021 20:37 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल गणतंत्र दिवस के दिन लालकिला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने कहा कि सिद्धू की जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को आदेश सुनाया जाएगा।

सिद्धू के वकील ने अदालत से कहा कि केवल मौजूदगी ही उनके मुवक्किल को गैर कानूनी रूप से एकत्र होने का आरोपी नहीं बना देती और वह एक ईमानदार नागरिक है, जो प्रदर्शन का हिस्सा था।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश लोक अभियोजक ने दावा किया कि सिद्धू हिंसा करने तथा राष्ट्रीय ध्वज का निरादर करने के उद्देश्य से प्रदर्शन में शामिल हुआ था और गैर कानूनी रूप से लोगों के एकत्र होने में उसकी मुख्य भूमिका थी।

छब्बीस जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लालकिला परिसर में हुई हिंसा के मामले में सिद्धू को नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

सरकारी वकील ने यह दावा करते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया कि यदि सिद्धू को रिहा किया गया तो वह सबूत को नष्ट कर देगा जैसा कि उसने पकड़े जाने से पहले दो फोन नष्ट कर दिये थे।

उन्होंने अदालत से कहा कि 25 जनवरी से पहले सिद्धू ने मीडिया को एक साक्षात्कार दिया था और कहा था, ‘‘ 26 (जनवरी) आ रही है... अधिक से अधिक लोगों को पहुंचना चाहिए।’’

उन्होंने दावा किया कि सिद्धू को पता था कि सिंघू बार्डर पर प्रदर्शनकारी निर्धारित मार्ग का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘ मार्ग का पालन करने की कोई मंशा नहीं थी। हमारे देश को बदनाम करन की योजना थी। उन्होंने हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान किया। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तब उस पर भीड़ ने नृशंस हमला किया....144 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गये। ’’

सिद्धू के वकील ने साक्षात्कार के अंश को संदर्भ से परे हटाकर पेश करने का आरोप लगाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतगोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर विस्फोट में रसोई कर्मचारियों और पर्यटकों समेत 23 लोगों की मौत

पूजा पाठPanchang 07 December 2025: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

पूजा पाठAaj Ka Rashifal 07 December 2025: आज इन 3 राशियों के लिए दिन रहेगा चुनौतीपूर्ण, वित्तीय नुकसान की संभावना

भारतEPFO Rule: किसी कर्मचारी की 2 पत्नियां, तो किसे मिलेगी पेंशन का पैसा? जानें नियम

भारतरेलवे ने यात्रा नियमों में किया बदलाव, सीनियर सिटीजंस को मिलेगी निचली बर्थ वाली सीटों के सुविधा, जानें कैसे

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत