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लखीमपुर हिंसा : गृह राज्य मंत्री के बेटे की तीन दिन की पुलिस हिरासत मंजूर

By भाषा | Updated: October 11, 2021 17:03 IST

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लखीमपुर खीरी (उप्र), 11 अक्टूबर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को अदालत ने सोमवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आशीष को लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) एसपी यादव ने सोमवार को यहां पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) में आशीष मिश्रा को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के लिये शनिवार को अर्जी दी गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत के लिए स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि हिरासत की अवधि में आशीष मिश्रा का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा और उन्‍हें पूछताछ के नाम पर पुलिस प्रताड़ित नहीं करेगी। यादव ने यह भी बताया कि इस दौरान उनके अधिवक्‍ता भी मौजूद रहेंगे।

सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को पुलिस लखीमपुर जिला जेल से आशीष मिश्रा को अपनी हिरासत में लेगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सिलसिले में आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और आधी रात के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया जहां से न्यायिक हिरासत में लखीमपुर जिला जेल भेज दिया गया।

मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी का नेतृत्व कर रहे पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) उपेंद्र अग्रवाल ने शनिवार रात मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों को बताया, ‘‘मिश्रा ने पुलिस के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दिया और जांच में सहयोग नहीं किया। वह सही बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।’’

लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाने में बहराइच जिले के निवासी जगजीत सिंह की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर 15-20 अज्ञात लोगों के साथ किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने और गोली चलाने का आरोप लगाया गया है।

जगजीत सिंह की तहरीर पर चार अक्टूबर को तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू तथा 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (उपद्रव), 148 (घातक अस्त्र का प्रयोग), 149 (भीड़ हिंसा), 279 (सार्वजनिक स्थल पर वाहन से मानव जीवन के लिए संकट पैदा करना), 338 (दूसरों के जीवन के लिए संकट पैदा करना), 304 ए (किसी की असावधानी से किसी की मौत होना), 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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