लखीमपुर खीरी कांड : आशीष मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर

By भाषा | Updated: October 13, 2021 16:37 IST2021-10-13T16:37:45+5:302021-10-13T16:37:45+5:30

Lakhimpur Kheri case: Ashish Mishra's bail plea rejected | लखीमपुर खीरी कांड : आशीष मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर

लखीमपुर खीरी कांड : आशीष मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश), 13 अक्टूबर लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी एव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया।

मामले के विवेचना अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है।

उन्होंने बताया कि आशीष को पिछली नौ अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर हैं।

यादव ने बताया कि अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त शेखर भारती की तीन दिन की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर ली है। भारती को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा तथा अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं।

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Web Title: Lakhimpur Kheri case: Ashish Mishra's bail plea rejected

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