नयी दिल्ली, 27 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने ‘‘चिंताजनक हालात’’ पैदा कर दिए हैं और वह वादियों द्वारा अपील दाखिल करने की समय सीमा अगले आदेश तक बढ़ाने पर राजी है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि से वादियों के लिए ‘‘मुश्किल स्थिति’’ पैदा हो गई है। उसने 14 मार्च 2021 को खत्म हो रही अपील दायर करने की सभी समयसीमाओं को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल द्वारा दायर दलीलों पर विचार करने के बाद एक औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा।
प्रधान न्यायाधीश के साथ पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण देशभर में पिछले कुछ हफ्तों में हालात चिंताजनक रहे हैं जिससे वादियों को मुश्किलें आ रही हैं।
शीर्ष न्यायालय ने पहले समयसीमा अवधि में विस्तार को खत्म करने का फैसला किया था।
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