कोविड-19 : मुंबई में निषेधाज्ञा को लेकर आदेश जारी

By भाषा | Updated: April 14, 2021 17:38 IST2021-04-14T17:38:08+5:302021-04-14T17:38:08+5:30

Kovid-19: Prohibition order issued in Mumbai | कोविड-19 : मुंबई में निषेधाज्ञा को लेकर आदेश जारी

कोविड-19 : मुंबई में निषेधाज्ञा को लेकर आदेश जारी

मुंबई, 14 अप्रैल कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर शहर में एक स्थान पर पांच या ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है।

एक अधिकारी ने बताया कि आदेश बुधवार रात आठ बजे से लागू होगा और एक मई को सुबह आठ बजे तक प्रभावी होगा।

समूचे राज्य में अगले 15 दिन लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के तहत ये उपाय किए गए हैं। ठाकरे ने मंगलवार को इन पाबंदियों की घोषणा करते हुए कहा था कि इस अवधि में समूचे राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू होगी।

मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के तहत सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियां, सेवाएं बंद रहेंगी और बिना वजह के कोई सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान जरूरी श्रेणी में वर्णित सेवाओं और गतिविधियों को छूट होगी। जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को कामकाजी दिनों में भी सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक छूट रहेगी।

लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने, मास्क लगाने और संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

आदेश में कहा गया कि आपात स्थिति या विशेष मामले में संभागीय एसीपी, जोनल डीसीपी और क्षेत्रीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों को छूट देने या अनुमति देने का अधिकार दिया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के साथ महामारी कानून और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Web Title: Kovid-19: Prohibition order issued in Mumbai

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