कोविड-19 : महाराष्ट्र सरकार ने जिला क्लेक्टर को रात में कर्फ्यू लगाने का दिया अधिकार
By भाषा | Updated: December 23, 2020 17:30 IST2020-12-23T17:30:42+5:302020-12-23T17:30:42+5:30

कोविड-19 : महाराष्ट्र सरकार ने जिला क्लेक्टर को रात में कर्फ्यू लगाने का दिया अधिकार
मुम्बई, 23 दिसम्बर महाराष्ट्र सरकार ने रात्रि कर्फ्यू के दायरे को बढ़ाते हुए कलेक्टरों को इसी तरह के आदेश जारी करने का अधिकार दिया है, लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्य सचिव से मंजूरी लेनी होगी।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मंगलवार को सभी नगर निगम क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी।
कोरोना वायरस के एक नए प्रकार (स्ट्रेन) के सामने आने के बाद एहतियाती कदम के तौर पर मुम्बई सहित 27 नगर निगम क्षेत्रों में 22 दिसम्बर से पांच जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगाया है।
सरकार ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा, ‘‘जिला कलेक्टर को राज्य के मुख्य सचिव की मंजूरी लेकर अपने क्षेत्र में रात को इस तरह के कर्फ्यू लगाने का अधिकार है।
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