कोविड-19 : उच्च न्यायालय ने करीब 3500 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत 45 दिनों के लिए बढ़ाई

By भाषा | Updated: December 2, 2020 19:39 IST2020-12-02T19:39:29+5:302020-12-02T19:39:29+5:30

Kovid-19: High Court extends interim bail of about 3500 undertrial prisoners for 45 days | कोविड-19 : उच्च न्यायालय ने करीब 3500 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत 45 दिनों के लिए बढ़ाई

कोविड-19 : उच्च न्यायालय ने करीब 3500 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत 45 दिनों के लिए बढ़ाई

नयी दिल्ली, दो दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने करीब 3499 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बुधवार को 45 और दिनों के लिए बढ़ा दी ताकि कोरोना वायरस महामारी के कारण जेलों में भीड़भाड़ को कम किया जा सके।

उच्च न्यायालय का निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर बनी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की सिफारिश पर आधारित है। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जेलों में भीड़भाड़ कम करने की खातिर समिति का गठन किया था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने एचपीसी की अनुशंसा को देखते हुए आदेश पारित किया। समिति द्वारा तय मानकों के आधार पर एचपीसी ने 3499 विचाराधीन कैदियों को 45 दिनों के अंतरिम जमानत के विस्तार की अनुशंसा की थी ताकि उनके आत्मसमर्पण करने के कारण राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में कैदियों की भीड़भाड़ नहीं बढ़े। जेल पहले से ही क्षमता से अधिक भरे हुए हैं।

समिति ने 28 नवंबर के आदेश में कहा था कि दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी होने से यह निश्चित नहीं है कि महामारी का खतरा कब खत्म होगा और अगर इन विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जाती है और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है तो वे अपने साथ संक्रमण ला सकते हैं।

एचपीसी ने कहा था, ‘‘इसलिए समिति का मानना है कि इस तरह का कोई खतरा मोल नहीं लिया जा सकता है और 3499 विचाराधीन कैदियों को दिए गए अंतरिम जमानत को 45 और दिनों के लिए बढ़ाया जाए।’’

इसने 1183 सजायाफ्ता कैदियों को छह हफ्ते के लिए आपातकालीन पैरोल बढ़ाने की भी अनुशंसा की थी जो नौ जनवरी 2021 को खत्म होने वाला है।

जेल अधिकारियों की तरफ से पेश हुए दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने पुष्टि की कि न्यायमूर्ति मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत बढ़ा दी है।

उच्च न्यायालय ने एचपीसी की तरफ से तय मानकों के अनुरूप रिहा कैदियों की अंतरिम जमानत इससे पहले पांच नवंबर को 30 दिनों के लिए बढ़ाई थी।

28 नवंबर को हुई बैठक में एचपीसी ने कहा कि उसे उम्मीद थी कि अब स्थिति में सुधार आएगा लेकिन कोविड-19 की स्थिति और बदतर हुई है।

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Web Title: Kovid-19: High Court extends interim bail of about 3500 undertrial prisoners for 45 days

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