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कोविड-19 : गुजरात सरकार ने विवाह में अतिथियों को बुलाने सीमा बढ़ाकर 200 की

By भाषा | Updated: November 2, 2020 21:02 IST

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अहमदाबाद, दो नवम्बर गुजरात सरकार ने खुले स्थान पर विवाह समारोह आयोजित करने के लिये कोविड-19 प्रतिबंधों में सोमवार को ढील दी और ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले मेहमानों की अधिकतम संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी।

गुजरात सरकार ने बयान जारी कर कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लिया और यह तीन नवम्बर से लागू होगा।

बयान में कहा गया है कि अतिथियों के लिये मास्क पहनना और सामाजिक दूरी सहित सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

विज्ञप्ति में बताया गया कि समारोहों में हॉल जैसे बंद स्थानों पर अतिथियों की अधिकतम सीमा कुल क्षमता का 50 फीसदी होगी।

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