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कोविड-19: अदालत का हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार

By भाषा | Updated: July 14, 2021 13:13 IST

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मुंबई, 14 जुलाई मुंबई की एक अदालत ने अपनी कलाकार पत्नी और उसके वकील की 2015 में हत्या करने के मामले में गिरफ्तार चिंतन उपाध्याय और अन्य आरोपी को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के आधार पर अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।

अदालत ने अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जेलों में बंद आरोपी ‘‘बाहरी सामाजिक माहौल’’ के संपर्क में आने वाले समाज के कामकाजी लोगों की तुलना में अधिक ‘‘सुरक्षित’’ है। अदालत का विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध कराया गया।

चिंतन उपाध्याय और प्रदीप राजभर ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों, कोरोना वायरस स्वरूपों और वैश्विक महामारी का हवाला देकर अस्थायी जमानत का अनुरोध किया था। मुंबई की कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भम्भानी की 11 दिसंबर, 2015 को हत्या की गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी डी खोचे ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जेल प्राधिकारी ‘‘हर संभव तरीके से कैदियों की देखभाल कर रहे हैं और इसलिए जेल में वैश्विक महामारी फैलने की आशंका कम है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बजाय, समाज में रोजाना काम करने वाले लोग बाह्य सामाजिक माहौल के आमतौर पर अधिक संपर्क में आते हैं, ऐसे में ऐसा कहा जा सकता है कि प्रार्थी/आरोपी जेल में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हैं।’’

अदालत ने कहा कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर अब नियंत्रण में है। उसने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि वह 27 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई से अदालत के समक्ष गवाहों को पेश करे।

उपाध्याय को 22 दिसंबर, 2015 को गिरफ्तार किया गया था। वह इस समय न्यायिक हिरासत में है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में शिव कुमार राजभर, प्रदीप कुमार राजभर, विजय कुमार राजभर और आजाद राजभर शामिल हैं। एक अन्य आरोपी विद्याधर फरार है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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