किर्लोस्कर पारिवारिक विवाद: केबीएल के सीएमडी की याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई करेगा न्यायालय
By भाषा | Updated: November 12, 2021 14:43 IST2021-11-12T14:43:13+5:302021-11-12T14:43:13+5:30

किर्लोस्कर पारिवारिक विवाद: केबीएल के सीएमडी की याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई करेगा न्यायालय
नयी दिल्ली, 12 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड (केबीएल) के पारिवारिक विवाद को लेकर दायर याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिका किर्लोस्कर परिवार की संपत्ति से जुड़ी है जिसमें केबीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक संजय किर्लोस्कर ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें इस मामले में मध्यस्थता का निर्देश दिया गया था।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने 27 जुलाई को इस मामले में यथास्थिति का आदेश दिया था और सभी पक्षों को मध्यस्थता की संभावना तलाशने के लिए कहा था।
संजय किर्लोस्कर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ को बताया, “यह किर्लोस्कर परिवार का विवाद है जिसमें इस अदालत ने मध्यस्थता की संभावना तलाशने पर 27 जुलाई को अपने विचार व्यक्त किये थे और यह दुख की बात है कि हमने मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा था और तीन से चार महीने बाद मध्यस्थ नियुक्त किया गया है।”
सिंघवी ने कहा कि अब दूसरा पक्ष नए प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों के साथ आया है। पीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
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