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खोरी गांव मामला: न्यायालय ने पुनर्वास के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा

By भाषा | Updated: September 28, 2021 00:29 IST

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नयी दिल्ली, 27 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को फरीदाबाद नगर निगम को उन अतिरिक्त दस्तावेजों के संबंध में सुझाव और ब्योरे पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसके जरिए खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए पात्रता तय करने को लेकर अनुमति दी जा सकती है।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने निगम को चार अक्टूबर से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

नगर निगम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुण भारद्वाज ने कहा कि करीब 900 लोग आवास के लिए पात्र हैं।

उन्होंने कहा, ''हमें 19 सितंबर तक 2416 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 899 पात्र हैं।''

नगर निगम ने गत 14 सितंबर को पात्र लोगों के पुनर्वास के लिए घरों के अस्थायी आवंटन को शुरू करने के लिए अदालत के समक्ष सैद्धांतिक रूप से सहमति दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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