केरल उच्च न्यायालय ने बोतलबंद पानी के दाम तय करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगायी

By भाषा | Updated: December 15, 2021 17:49 IST2021-12-15T17:49:02+5:302021-12-15T17:49:02+5:30

Kerala High Court stays the order of the state government to fix the price of bottled water | केरल उच्च न्यायालय ने बोतलबंद पानी के दाम तय करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगायी

केरल उच्च न्यायालय ने बोतलबंद पानी के दाम तय करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगायी

कोच्चि, 15 दिसंबर केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि केरल सरकार के पास बोतलबंद पेयजल को आवश्यक वस्तु घोषित करने का अधिकार नहीं है इसलिए बोतलबंद पानी की कीमत 13 रुपये प्रति लीटर तय करने का उसका आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने कहा, ''चूंकि पी1 (2019 अधिसूचना) और पी3 (मूल्य निर्धारण आदेश) राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई जाती है।''

अदालत ने राज्य सरकार की 2019 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप सभी क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी, जिसने बोतलबंद पेयजल को एक आवश्यक वस्तु घोषित किया था और उसके बाद के 2020 के आदेश में इसकी कीमत तय की थी।

हालांकि, अदालत ने कहा कि अधिसूचना और मूल्य निर्धारण के पीछे की मंशा प्रशंसनीय थी लेकिन ऐसे आदेश राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

अदालत ने कहा कि बोतलबंद पेयजल राज्य भर में अलग-अलग कीमतों पर बेचा जा रहा है, ऐसे में राज्य सरकार को केंद्र के परामर्श से इसे विनियमित करने के प्रस्ताव के साथ आना चाहिए। कैसे बोतलबंद पेयजल की कीमत विनयिमित की जा सकती है? इस संबंध में अदालत ने केंद्र को दो महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश उन तीन याचिकाओं पर दिये गए हैं, जिनमें बोतलबंद पानी की कीमत तय करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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Web Title: Kerala High Court stays the order of the state government to fix the price of bottled water

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