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केरल उच्च न्यायालय ने केएटी के आदेश को निरस्त किया

By भाषा | Updated: August 3, 2021 20:52 IST

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कोच्चि, तीन अगस्त केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहां प्रशासनिक अधिकरण के एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य में ‘लास्ट ग्रेड सर्वेंट’ (एलजीएस) के पद के लिए रैंक सूचियों की वैधता 29 सितंबर तक मान्य होगी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा निर्देश मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद जारी किया जाना चाहिए था।

यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि वाम सरकार ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया था कि चार अगस्त को समाप्त हो रही केपीएससी रैंक सूची को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसमें जिसमें एलजीएस के पद भी शामिल है।

न्यायमूर्ति एलेक्जेंडर थॉमस और न्यायमूर्ति ए बदरूदीन की पीठ ने केरल प्रशासनिक अधिकरण (केएटी) के 29 जुलाई के अंतरिम फैसले को रद्द करते हुए संबंधित सरकारी विभागों को निर्देश दिया कि वह राज्य के सभी जिलों में एलजीएस के पदों के लिये सभी रिक्तियों की "तुरंत और बिना किसी देरी के" केरल लोक सेवा आयोग (केपीएससी) को जानकारी दे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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