विदेश में कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे की याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा

By भाषा | Updated: November 17, 2021 13:30 IST2021-11-17T13:30:28+5:302021-11-17T13:30:28+5:30

Kerala High Court seeks response on the petition for compensation to the kin of Kovid-19 dead abroad | विदेश में कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे की याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा

विदेश में कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे की याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा

कोच्चि, 17 नवंबर केरल उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के कारण विदेशों में जान गंवाने वाले राज्य के लोगों के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा।

इस याचिका में कहा गया है कि ऐसे परिवार के सदस्य 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि पाने के हकदार हैं और इस संबंध में राज्य को निर्देश दिए जाएं। अदालत ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि वह याचिका में उठाए गए मुद्दे पर सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त करे। इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जब सरकारी वकील ने कहा, ‘‘हमें नहीं पता कि याचिकाकर्ता संगठन कौन है’’ तो अदालत ने कहा, तकनीकी सवाल में मत उलझें। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘प्रवासी लीगल सेल’ के अध्यक्ष ने अधिवक्ता जोस अब्राहम के माध्यम से एक ‘‘अच्छा विषय’’ उठाया है।

एनजीओ की याचिका में दलील दी गई है कि केरल के उन परिवारों के सदस्यों के आवेदन राज्य सरकार ‘‘मनमाने ढंग से’’ अस्वीकार कर रही है जिन्होंने अनुग्रह राशि के लिए अनुरोध किया है।

अधिवक्ता ई आदित्यन के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस तरह के आवेदनों को अस्वीकार करने का कारण यह था कि यह योजना केवल भारत में कोविड-19 से मौतों के लिए लागू है। याचिका में कहा गया है, ‘‘विदेश में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई भी भेदभाव उनके मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।’’

याचिका में कहा गया, ‘‘गरीब प्रवासी जो केरल में अपने परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए विदेश गए और दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण उनकी जान चली गई, निश्चित रूप से ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है।’’ याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार को एक आवेदन भेजा गया था, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है।

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Web Title: Kerala High Court seeks response on the petition for compensation to the kin of Kovid-19 dead abroad

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