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केरल हाई कोर्ट का आदेश- मुठभेड़ में मारे गए दो माओवादियों के शव सुरक्षित रखे केरल सरकार

By भाषा | Updated: November 5, 2019 19:09 IST

कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वह मारे गए माओवादियों के शव त्रिसूर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में रखे तथा अदालत के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दस्तावेज पेश करे।

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ठळक मुद्देमुठभेड़ में मारे गए दो माओवादियों के शव सुरक्षित रखने के केरल हाई कोर्ट ने दिये आदेशमाओवादियों के शव त्रिसूर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में रखने के आदेश

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल सरकार को आदेश दिया कि प्रदेश के अगाली के जंगलों में पिछले सप्ताह मुठभेड़ में मारे गए दो माओवादियों के शव अदालत के अगले आदेश तक सुरक्षित रखे जाएं। इससे पहले मारे गए माओवादियों के संबंधियों ने एक अदालती फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी।

अदालत ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वह मारे गए माओवादियों के शव त्रिसूर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में रखे तथा अदालत के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दस्तावेज पेश करे। मारे गए दोनों माओवादियों की पहचान कार्ती एवं मणिवासगम के रूप में की गयी है।

न्यायमूर्ति के पी नारायण पिशारोडी ने दोनों माओवादियों के संबंधियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उनका अंतिम संस्कार किये जाने की अनुमति देने की मांग की गयी है।

दोनों माओवादियों के संबंधियों ने सत्र अदालत का रूख करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार रोकने की मांग की थी । उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उन लोगों ने आरोप लगाया कि सत्र अदालत ने मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग पर विचार नहीं किया।

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