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केरल उच्च न्यायालय ने निलंबित आईएएस अधिकारी शिवशंकर को जमानत दी

By भाषा | Updated: January 25, 2021 19:38 IST

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कोच्चि, 25 जनवरी केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को सशर्त जमानत दे दी। शिवशंकर को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 28 अक्टूबर को राज्य में सोना तस्करी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक (आर्थिक अपराध) अदालत, एर्नाकुलम ने भी केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के पूर्व प्रधान सचिव शिवशंकर को राहत देते हुए उन्हें सीमा शुल्क विभाग द्वारा सोना तस्करी के संबंध में दर्ज मामले में जमानत दे दी। निर्धारत अवधि में आरोपपत्र दाखिल नहीं किए जाने के कारण उन्हें यह जमानत दी गयी।

हालांकि, इसके बाद भी शिवशंकार फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि 21 जनवरी को सीमा शुल्क विभाग ने उन्हें कथित डॉलर तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। केरल में सोना तस्करी मामले की जांच के दौरान यह मामला प्रकाश में आया था।

धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किये जाने के करीब तीन महीने बाद उच्च न्यायालय ने शिवशंकर को जमानत दी है।

उच्च न्यायालय में, न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने अपने आदेश में कहा, ‘‘मामले में विचाराधीन कैदी के तौर पर याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में आगे रखने का मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता।’’

अदालत ने पांच लाख रुपये की जमानत राशि के साथ इतनी राशि के ही दो मुचलके के साथ शिवशंकर की जमानत मंजूर कर ली।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने जांच के संबंध में सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज पेश किये। इसमें शिवशंकर और सोना तस्करी मामले में दो मुख्य आरोपी सरित पी एस और स्वप्ना सुरेश के दर्ज बयान भी थे।

ईडी ने दलील दी कि सुरेश राजनयिक सामान के जरिए सोना तस्करी मामले में सीधे तौर पर जुड़ी थीं और उस गतिविधि से उन्होंने खासा लाभ हासिल किया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सुरेश और शिवशंकर को लाइफ मिशन परियोजना का अनुबंध देने के नाम पर भी रिश्वत मिली।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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