केरल उच्च न्यायालय ने एक शख्स पर भीड़ के हमले को बताया डरावना
By भाषा | Updated: December 14, 2021 12:56 IST2021-12-14T12:56:04+5:302021-12-14T12:56:04+5:30

केरल उच्च न्यायालय ने एक शख्स पर भीड़ के हमले को बताया डरावना
कोच्चि, 14 दिसंबर केरल उच्च न्यायालय ने एक घटना के आधार पर राज्य के हालात को ‘डरावना’ बताया है, जिसमें एक शख़्स पर 12 लोगों ने हमलाकर उसका पैर काटकर सड़क पर फेंक दिया था और घटनास्थल से भाग गए थे।
न्यायाधीश दीवान रामाचंद्रन ने कहा, “लोग किसी का पैर काटकर सड़क पर फेंक रहे हैं, यह डरावना है। वे (हमलावर) संभवतः नशीले पदार्थों के आदी रहे होंगे और उन्होंने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया होगा। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं।”
उच्च न्यायालय ने राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति को भूमि आवंटन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार जब यह कह रही है कि वह इन लोगों को घर मुहैया कराएगी, तो उनकी आजीविका का श्रोत कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? इसके साथ ही इस ओर भी ध्यान दिलाया गया कि केरल में काम करने वाले 50 लाख से अधिक लोग दूसरे राज्यों से हैं, लेकिन राज्य के अपने लोगों के पास नौकरी नहीं है।
तिरुवनंतपुरम ज़िले के पोथनकोड इलाके में 11 दिसंबर को 12 हमलावरों ने एक शख़्स की हत्या कर उसका पैर काट दिया था, ये शख़्स हत्या के आरोप में वांछित था।
पुलिस ने हाल ही में बताया कि इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, शनिवार (11 दिसंबर) को हमलावरों ने पोथेनकोड में पीड़ित का पीछा किया, जहां वह अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर रह रहा था।
घर के मालिक ने मीडिया को बताया कि जब पीड़ित ने देखा एक गिरोह उसका पीछा कर रहा है तो वह उसके घर में भागा, लेकिन हमलावर भी उस घर में घुस गए और उस पर कई बार हमला किया और कई लोगों के सामने उसका पैर काट दिया। इस घटना के समय वहां बच्चे भी मौजूद थे। घर के मालिक ने बताया कि पीड़ित उसकी पत्नी का दूर का रिश्तेदार था और काम की तलाश में उनके पास आया था।
पुलिस ने बताया कि पीड़ित को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने साथा ही बताया कि हमलावर घटनास्थल से भाग गए और उन्होंने कटे हुए पैर को सड़क पर फेंक दिया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।