केरल सरकार राज्य पशु कल्याण बोर्ड के गठन पर सुझाव दे : उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: August 2, 2021 18:56 IST2021-08-02T18:56:47+5:302021-08-02T18:56:47+5:30

Kerala government should suggest the formation of State Animal Welfare Board: High Court | केरल सरकार राज्य पशु कल्याण बोर्ड के गठन पर सुझाव दे : उच्च न्यायालय

केरल सरकार राज्य पशु कल्याण बोर्ड के गठन पर सुझाव दे : उच्च न्यायालय

कोच्चि, दो अगस्त केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार से राज्य के लिए एक पशु कल्याण बोर्ड की संरचना के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ की पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से प्राप्त सुझावों और अदालत द्वारा एकत्र किए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए न्याय मित्र नियुक्त करे और उसके बाद अपनी सिफारिशें दें।

न्यायालय हाल में ब्रूनो नाम के एक कुत्ते को मार दिये जाने के मद्देनजर स्वत: एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कुछ लोगों ने तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके में आदिमलाथुरा समुद्र तट पर एक कुत्ते को बांधकर पीट-पीटकर मार डाला था।

पीठ ने इससे पहले उसके द्वारा नियुक्त न्याय मित्र को राज्य पशु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में सभी हितधारकों से सुझाव लेने और इसे अदालत के समक्ष रखने को कहा था। अदालत ने इससे पूर्व मामले में राज्य पशु कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन, स्थानीय निकायों में पालतू जानवरों का पंजीकरण जैसे कई निर्देश जारी किए थे।

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Web Title: Kerala government should suggest the formation of State Animal Welfare Board: High Court

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