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केरल कांग्रेस (एम) के चिह्न का विवाद : उच्चतम न्यायालय ने पी जे जोसफ की याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: March 15, 2021 16:10 IST

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नयी दिल्ली, 15 मार्च उच्चतम न्यायालय ने केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. जे. जोसफ की तरफ से दायर एक याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने जोस के. मणि धड़े को आधिकारिक तौर पर केरल कांग्रेस (एम) का दर्जा दिया और उसे पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमणियन की पीठ ने जोसफ की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में चुनाव आयोग के आदेश को बरकरार रखा था, जिसने उसे ‘दो पत्ती’ चुनाव चिह्न आवंटित किये जाने को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी थी।

जोसफ की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि चुनाव आयोग के पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि वह मणि धड़े को वास्तविक केरल कांग्रेस (एम) पार्टी माने।

बहरहाल, पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जोसफ की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आयोग के निष्कर्षों को अतार्किक नहीं कहा जा सकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई विवेकशील व्यक्ति इस तरह के निर्णय पर नहीं पहुंच सकता।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बहुमत से दिए गए फैसले में कहा था कि जोस के. मणि धड़ा ही केरल कांग्रेण (मणि) है और इसके नाम का इस्तेमाल करने का हकदार है और इसने चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत दो पत्ती चुनाव चिह्न उसे आवंटित किया था।

चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए जोसफ ने कहा था कि जोस के. मणि ने दावा किया कि वह पार्टी की राज्य समिति की पिछले वर्ष 16 जून को हुई बैठक में इसके निर्वाचित अध्यक्ष बने, लेकिन एक सिविल अदालत ने इसे प्रथम दृष्ट्या वैध नहीं माना।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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