भाजपा नेता तंवर द्वारा दायर मानहानि शिकायत के खिलाफ केजरीवाल ने उच्च न्यायालय का रूख किया
By भाषा | Updated: November 10, 2020 21:36 IST2020-11-10T21:36:13+5:302020-11-10T21:36:13+5:30

भाजपा नेता तंवर द्वारा दायर मानहानि शिकायत के खिलाफ केजरीवाल ने उच्च न्यायालय का रूख किया
नयी दिल्ली, 10 नवंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाजपा नेता करण सिंह तंवर द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को लेकर उन्हें जारी समन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया और उसे चुनौती दी।
केजरीवाल ने सत्र अदालत के तीन अक्टूबर 2020 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें तंवर की शिकायत के आधार पर उनके और तीन अन्य लोगों के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जुलाई 2019 में जारी समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।
मानहानि शिकायत के आधार पर केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और सुरेंद्र सिंह के अलावा पार्टी संयोजक दिलीप पांडे को सम्मन जारी किए गए थे।
तंवर ने दावा किया था कि आप के चार नेताओं ने मीडिया में उनके खिलाफ एनडीएमसी के एक अधिकारी एमएम खान की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए थे। खान की वर्ष 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
केजरीवाल ने अपने वकीलों मोहम्मद इरशाद और बदर मोहम्मद के जरिए दायर याचिका में दलील दी है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते शिकायत दायर की गई।
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