कर्नाटक अनलॉक 3.0: धार्मिक स्थल, मॉल खुले... रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी

By भाषा | Updated: July 5, 2021 12:28 IST2021-07-05T12:28:00+5:302021-07-05T12:28:00+5:30

Karnataka Unlock 3.0: Religious places, malls open... Night curfew continues | कर्नाटक अनलॉक 3.0: धार्मिक स्थल, मॉल खुले... रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी

कर्नाटक अनलॉक 3.0: धार्मिक स्थल, मॉल खुले... रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी

बेंगलुरु, पांच जुलाई कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर लगी पाबंदियों में ‘अनलॉक 3.0’ के तहत ढील देते हुए सोमवार से रेस्तरां, मॉल निजी कार्यालय तथा धार्मिक स्थल विभिन्न शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है।

मेट्रो और बस जैसे सार्वजनिक वाहन भी अपनी बैठने की क्षमता के साथ चलेंगे। ये सेवाएं रात नौ बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी, क्योंकि सरकार ने रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। धार्मिक स्थल को केवल दर्शन के लिए खोले जाने के बाद कम संख्या में श्रद्धालु आज नजर आए, लेकिन सभी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते दिखे।

राज्य के बाकी स्थानों से भी ऐसी ही खबरें मिल रही हैं। कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आज से पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति के मद्देनजर बेंगलुरु और अन्य शहरों में कई जगह सुबह सड़कों पर जाम लग गया।

बैंगलोर महानगर परिवहन निगम ने कहा कि सभी एहतियाती नियमों का पालन करते हुए बस सेवाएं सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक चलेंगी। शहर और उपनगर इलाके में अभी 4500 बसें चलेंगी। यात्रियों की संख्या देखते हुए बस सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। इस दौरान अधिकारी यह सुनिश्चित करते दिखे कि बस में भीड़ ना हो और कोई यात्री खड़े होकर यात्रा ना करे।

बेंगलुरु मेट्रो सेवा ने कहा कि मेट्रो सोमवार से शुक्रवार सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक, भीड़भाड़ वाले समय से लेकर सामान्य समय में पांच से 15 मिनट के अंतर पर चलेगी। शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण स्थिति को देखते हुए सेवाएं बढ़ाईं और कम की जाएंगी।

शहर में रेस्तरां और होटल में भी लोग नजर आए। सोमवार से राज्य में ‘बार’ खुल गए हैं, लेकिन ‘पब’ बंद अभी हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को कहा था कि नए दिशा-निर्देश पांच जुलाई सुबह छह बजे से 19 जुलाई सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे।

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए मार्शल और पुलिस कर्मियों के 54 दलों की तैनाती की गई है।

पंत ने ट्वीट किया, ‘‘ मैं सभी से अपनी सुरक्षा के लिए कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह करता हूं। याद रखें, मामले कम हुए हैं, लेकिन संक्रमण अब भी आसपास है।’’

नए दिशा-निर्देशों के तहत, थिएटर, सिनेमा और पब बंद रहेंगे जबकि प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्वीमिंग पूल खोले जायेंगे। खेल परिसरों एवं स्टेडियमों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से खोला जायेगा और सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों तथा अन्य सभाओं तथा बड़े जलसों के आयोजन पर मनाही है। विवाह और पारिवारिक कार्यक्रम की अनुमति है, लेकिन इसमें 100 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे। पूजा स्थल को केवल दर्शन के लिये खोलने की अनुमति है, न कि सेवा के लिये। शैक्षिक संस्थायें, ट्यूशन एवं कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे और रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Web Title: Karnataka Unlock 3.0: Religious places, malls open... Night curfew continues

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