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कर्नाटक सियासी संकट Live Updates: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं से मिल रहे हैं सीएम एचडी कुमारस्वामी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 17, 2019 13:22 IST

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ठळक मुद्देकर्नाटक में कल यानि 18 जुलाई को विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कल सीएम विश्वास प्रस्ताव कराने जा रहे हैं, वह जनादेश को खो देंगे, देखते हैं कि क्या होगा-येदियुरप्पा

कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से चल रहे सियासी उठापठक के बीच आज बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अपने आदेश में कहा, 'स्पीकर को एक समय सीमा के भीतर फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।'  अब कर्नाटक में कल यानि 18 जुलाई को विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता  बीएस येदियुरप्पा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, वे प्रभावित नहीं होंगे। कल सीएम विश्वास प्रस्ताव कराने जा रहे हैं, वह जनादेश को खो देंगे, देखते हैं कि क्या होगा।

17 Jul, 19 01:21 PM

कांग्रेस नेताओं से मिल रहे हैं सीएम एचडी कुमारस्वामी

 

17 Jul, 19 12:18 PM

बागी विधायकों ने कहा-विधानसभा जाने का सवाल ही नहीं उठता

 

17 Jul, 19 11:28 AM

कर्नाटक के स्पीकर रमेश कुमार ने कहा-मैं ऐसा फैसला लूंगा जो किसी भी तरह से संविधान, न्यायालय और लोकपाल के विपरीत नहीं जाएगा

 

17 Jul, 19 11:24 AM

कुमारस्वामी को इस्तीफा दे देना चाहिए-येदियुरप्पा

 

बीएस येदियुरप्पा ने कहा, कर्नाटक के सीएम ने अपना जनादेश खो दिया है, जब कोई बहुमत नहीं है तो उन्हें कल इस्तीफा देना चाहिए। मैं SC के फैसले का स्वागत करता हूं, यह संविधान और लोकतंत्र की जीत है, विद्रोही विधायकों के लिए एक नैतिक जीत है। यह केवल एक अंतरिम आदेश है, SC भविष्य में स्पीकर की शक्तियां तय करेगा।

 

17 Jul, 19 11:23 AM

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर येदियुरप्पा ने कहा-निश्चित रूप से सरकार नहीं चलेगी क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है।

 

17 Jul, 19 11:21 AM

बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 विधायकों पर पार्टी व्हिप लागू नहीं होता

 

17 Jul, 19 11:21 AM

बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने कहा-कुमारस्वामी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए

 

17 Jul, 19 11:20 AM

बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा-15 विधायकों को विश्वास मत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है

 

17 Jul, 19 11:18 AM

असंतुष्ट विधायकों को विस कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य ना किया जाए : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिए कि कांग्रेस और जद(एस) के 15 अंसतुष्ट विधायकों को कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए ‘‘बाध्य ना’’ किया जाए। कर्नाटक विधानसभा में 18 जुलाई को एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा लाए जाने वाले विश्वास मत पर फैसला होना है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार अपने द्वारा तय की गई अवधि के भीतर असंतुष्ट विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यक्ष का फैसला उसके समक्ष पेश किया जाए।

17 Jul, 19 11:17 AM

मंदिर में प्रार्थना करने पहुंचे सीएम कुमारस्वामी

 

17 Jul, 19 10:51 AM

विश्वास मत के लिए बागी विधायकों को नहीं कर सकते हैं मजबूर-सुप्रीम कोर्ट

 

17 Jul, 19 10:43 AM

सुप्रीम कोर्ट का फैसला-तय समय सीमा के अंदर स्पीकर को फैसले लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते

 

17 Jul, 19 10:31 AM

बीएस येदियुरप्पा बोले-सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, कुमारस्वामी कल खो देंगे बहुमत

 

17 Jul, 19 08:33 AM

कुमारस्वामी सरकार को 18 जुलाई को सदन में विश्वास मत हासिल करना है. कांग्रेस-जेडीएस अपने विधायकों को व्हिप जारी करेंगे और स्पीकर द्वारा इस्तीफे नहीं स्वीकारने की स्थिति में इन विधायकों को पार्टी के पक्ष में मतदान करना होगा, नहीं तो इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है चाहे सरकार बहुमत साबित कर पाए या नहीं. 

टॅग्स :कर्नाटक सियासी संकटएचडी कुमारस्वामीसुप्रीम कोर्ट
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