बेंगलुरू, 17 सितंबर कर्नाटक सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए विधानसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पेश किया, जिसमें किसी तरह के उल्लंघन पर तीन साल तक की अधिकतम कैद की सजा या एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने ‘कर्नाटक पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किया।
विधेयक में लॉटरी या राज्य के अंदर या बाहर किसी रेसकोर्स में घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी को शामिल नहीं किया गया है।
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