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कर्नाटक मामलाः अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने कहा- शीघ्र हो मामले की सुनवाई

By भाषा | Updated: August 13, 2019 14:25 IST

रोहतगी ने पीठ को बताया कि इस सभी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया है और उनके मामले को 19 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर 29 जुलाई को मतदान से पहले विधान सभा अध्यक्ष ने 17 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था।

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ठळक मुद्देसदन में शक्ति परीक्षण मे सफल नहीं होने के कारण कुमारस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।असंतुष्ट विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख करते हुये इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस तथा जदयू के विधायकों की राज्य विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई शीघ्र सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने के संबंध में रजिस्टूार को ज्ञापन देने का मंगलवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष असंतुष्ट विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख करते हुये इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि इस संबंध में रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया जाये।

रोहतगी ने पीठ को बताया कि इस सभी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया है और उनके मामले को 19 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर 29 जुलाई को मतदान से पहले विधान सभा अध्यक्ष ने 17 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था।

सदन में शक्ति परीक्षण मे सफल नहीं होने के कारण कुमारस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद राज्य में बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। 

टॅग्स :कर्नाटकबीएस येदियुरप्पाभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)कांग्रेसजनता दल (सेकुलर)एचडी कुमारस्वामी
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