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कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गोहत्या-रोधी अध्यादेश लाने का फैसला किया

By भाषा | Updated: December 28, 2020 20:18 IST

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बेंगलुरु, 28 दिसंबर कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को विवादास्पद गोहत्या-रोधी विधेयक को लागू करने के लिये अध्यादेश लाने का निर्णय लिया, जिसे अभी विधान परिषद की मंजूरी मिलनी बाकी है। इसके प्रभावी होने के बाद राज्य में गो हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।

हालांकि, बूचड़खाने संचालित होते रहेंगे और भैंस के मांस के सेवन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कहा, '' गोहत्या-रोधी कानून नया नहीं है। यह दशकों से लागू है। अब तक, 13 वर्ष की आयु तक की गायों की गोकशी पर प्रतिबंध था। हमने इसे इस इरादे के साथ विस्तार दिया है कि बूढ़ी गायों को भी इस दायरे में लाया जाना चाहिए। हालांकि, ‘बीफ’ के सेवन पर प्रतिबंध नहीं होगा क्योंकि भैंस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।''

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के लिए अध्यादेश को तत्काल उनके समक्ष भेजा जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार गोशाला स्थापित करने पर भी विचार कर रही है ताकि दूध नहीं देने वाली बूढ़ी गाय किसानों पर बोझ नहीं रहें।

उल्लेखनीय है कि 'कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020' के अंतर्गत अपराधी के खिलाफ अधिकतम सात वर्ष कैद की सजा और पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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