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जूही चावला ने 5जी के खिलाफ मुकदमा खारिज करने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ली

By भाषा | Updated: July 29, 2021 14:35 IST

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नयी दिल्ली, 29 जुलाई बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज करने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका बृहस्पतिवार को वापस ले ली।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने चावला के वकील दीपक खोसला के अभिवेदन के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी। अदालत ने कहा, ‘‘वादी (चावला) के वकील अपीली न्‍यायालय में समाधान प्राप्‍त करने की स्‍वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेना चाहते हैं। याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए इसे खारिज किया जाता है।’’

अभिनेत्री ने इस अनुरोध के साथ याचिका दायर की थी कि 5जी के खिलाफ उनके मुकदमे को ‘‘खारिज’’ घोषित किए जाने के बजाय ‘‘अस्वीकार्य’’ घोषित किया जाए। चावला के वकील ने दलील दी कि वाद "मुकदमे के स्तर तक कभी नहीं पहुंचा " और उसे केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अस्वीकार या वापस किया जा सकता है, लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने चावला को 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर लगाया गया था और उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की राशि जमा करने के लिये उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था। चावला ने अदालती फीस की वापसी की याचिका भी वापस ले ली थी।

अदालत ने जून में, चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5जी लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को "दोषपूर्ण", "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" बताया था और कहा था कि इसे "प्रचार हासिल करने" के लिए दायर किया गया था।

न्यायमूर्ति जे आर मिढ़ा ने कहा था कि जिस वाद में 5जी प्रौद्योगिकी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सवाल उठाए गए हैं, वह "सुनवाई योग्य नहीं है" और यह "अनावश्यक चौंका देने वाले , तुच्छ और परेशान करने वाले बयानों से भरा हुआ है" जो खारिज किए जाने योग्य हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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