न्यायाधीश पर हमला: उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: February 13, 2021 12:56 IST2021-02-13T12:56:58+5:302021-02-13T12:56:58+5:30

Judge attacked: Supreme Court dismisses PIL | न्यायाधीश पर हमला: उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका खारिज की

न्यायाधीश पर हमला: उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 13 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका खारिज कर दी है जिसमें बिहार के औरंगाबाद में एक जिला न्यायाधीश पर कथित तौर पर हमला करने के सिलसिले में पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मानहानि की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया गया है। अदालत ने कहा कि जांच में बिहार पुलिस को कुछ नहीं मिला।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने बिहार पुलिस की जांच का हवाला दिया और जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता और वकील विशाल तिवारी से कहा कि याचिका को इन तथ्यों के दृष्टिगत लंबित नहीं रखा जा सकता है कि जांच में हमले के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

पीठ ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस के मार्फत हुई सुनवाई में जनहित याचिका में आगे सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि बिहार के औरंगाबाद जिले में जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रधान पर पिछले वर्ष अक्टूबर में एक पुलिस अधिकारी ने हमला किया था।

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Web Title: Judge attacked: Supreme Court dismisses PIL

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