जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने डलगेट इलाके में शराब की दुकान के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा

By भाषा | Updated: August 24, 2021 19:07 IST2021-08-24T19:07:11+5:302021-08-24T19:07:11+5:30

J&K High Court seeks response on plea against liquor shop in Dalgate area | जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने डलगेट इलाके में शराब की दुकान के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने डलगेट इलाके में शराब की दुकान के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने डल झील के किनारे पर बसे डलगेट के निवासियों की रिहायशी इलाके से शराब की दुकान स्थानांतरित करने की याचिका पर आबकारी विभाग से जवाब मांगा है। यह दुकान दो स्कूलों और एक धार्मिक स्थल के नजदीक हैं। इलाके के निवासियों की ओर से याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे ने आबकारी विभाग को आपत्तियों का जवाब देने के लिए 27 अगस्त तक का वक्त दिया है। न्यायमूर्ति माग्रे ने दो पन्नों के आदेश में निवासियों की आपत्तियों का जिक्र किया और अधिकारियों से इस सवाल का जवाब मांगा है कि क्या बोलेवार्ड में स्थित दुकान को अनुमति देने में सभी निर्धारित नियमों का पालन किया गया है या नहीं।गौरतलब है कि यह दुकान पहले से ही खबरों में हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में गोवा के स्थायी अधिवक्ता प्रशांत उमराव ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें दिख रहा है कि शराब को बोतल पर प्रकाशित मूल्य से दोगुनी कीमत पर बेचा जा रहा है। इसी वीडियो को बिहार में गया से भाजपा के पूर्व सांसद हरि मांझी ने साझा किया है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को टैग करते हुए लिखा है कि उन्हें कालाबाजारी के इस तरह के गठजोड़ को देखना चाहिए, क्योंकि इससे प्रशासन का नाम खराब हो रहा है।याचिका में कहा गया है कि रिहायशी इलाके और शराब की दुकान के बीच दूरी 30 फुट से भी कम है और उसके पास दो स्कूल एवं एक धार्मिक स्थल है।

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Web Title: J&K High Court seeks response on plea against liquor shop in Dalgate area

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