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झारखंड हाईकोर्टः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झटका, जमानत नहीं, 19 फरवरी तक करना होगा इंतजार

By एस पी सिन्हा | Updated: February 12, 2021 15:25 IST

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव को झटका लगा है. सीबीआई के विरोध के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई 19 फरवरी तक टल गई है.

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ठळक मुद्देलालू प्रसाद यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और सीबीआई से उनके अबतक के कुल कस्टडी दिवसों की सत्यापित प्रति मांगी है.उम्‍मीद की जा रही थी कि लालू को आज जमानत मिली तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे.

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर झटका लगा है.

जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में विरोध किया. जमानत पर अब अगले हफ्ते यानी 19 फरवरी को सुनवाई होगी. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा.

झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से अबतक के कुल कस्टडी की सत्यापित प्रति मांगी है. लालू यादव के वकील ने कहा कि वह 42 माह से जेल में हैं. इधर सीबीआई ने लालू की जमानत का पुरजोर विरोध किया. सीबीआई के अनुसार 37 माह और 6 दिन. हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने सत्यापित प्रति जमा करने का निर्देश दिया.

19 फरवरी को अगली सुनवाईः अब 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं. इससे पहले लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने दावा किया था कि आज लालू यादव को जमानत मिल जाएगी और वे जेल से बाहर आ जाएंगे. लालू प्रसाद यादव की ओर से अपील याचिका में कहा गया है कि उन्होंने जेल में 42 महीने 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली है, जबकि सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद यादव की आधी सजा पूरी नहीं हुई है.

लालू प्रसाद यादव की जमानत का विरोध कियाः आधी सजा पूरी नहीं होने के कारण सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की जमानत का विरोध किया और कहा कि इन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिल सकती. रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की है. इसमें तीन मामलों में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.

दुमका कोषागार से अवैध निकासीः सिर्फ दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है. इस केस में जमानत मिलने पर वे जेल से बाहर आ जायेंगे. उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं.

इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है. लालू को पहले ही चाईबासा के दो एवं देवघर मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है. डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है. अगर लालू प्रसाद यादव को अदालत से जमानत मिलती तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे.

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