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झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक संजीव को वापस धनबाद कारागार भेजने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: July 24, 2021 01:04 IST

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रांची, 23 जुलाई झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका कारागार से वापस धनबाद के कारागार भेजने का शुक्रवार को आदेश दिया।

न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने इस मामले में पूर्व विधायक को वापस धनबाद कारागार भेजने के निचली अदालत के आदेश का अनुपालन दो सप्ताह में सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

ज्ञातव्य है कि धनबाद की निचली अदालत ने संजीव सिंह को दुमका से धनबाद जेल वापस लाने का राज्य सरकार को आदेश दिया था।

इस मामले में उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद पांच जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया।

पूर्व में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता चंचल चौन ने अदालत को बताया था कि विचाराधीन कैदी को किसी दूसरी जेल में भेजने से पहले संबंधित निचली अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन इस मामले में बिना निचली अदालत के अनुमति के ही संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेज दिया गया। संजीव सिंह को दुमका भेजने के बाद सरकार की ओर से निचली अदालत से अनुमति मांगी गई लेकिन अदालत ने उनका आवेदन खारिज कर संजीव सिंह को वापस धनबाद जेल लाने का आदेश दिया था।

उन्होंने बताया था कि इसके बाद भी संजीव सिंह को दुमका जेल में ही रखा गया है। इस मामले में संजीव सिंह व सरकार दोनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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