रांची: रांची स्थित एक विशेष सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को 3 साल के सश्रम कारावास और 3 लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।
जेल जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने 2005-2009 के दौरान राज्य में एक मंत्री के रूप में 6,28,698 रुपये जमा किए थे।
बता दें कि, मांडर से विधायक और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है़। मामले में सीबीआई ने अगस्त, 2010 को एफआईआर दर्ज किया था।
सीबीआइ जांच में पता चला है कि बंधु ने विधायक रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक आय से अधिक राशि अर्जित की थी़। मामले में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये गये थे।
सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शर्मा ने 2009 में निगरानी कोर्ट में शिकायत दाखिल की थी। निगरानी कोर्ट ने 1 जुलाई, 2009 को जांच के आदेश दिया था। 2010 में पहले एसीबी में मामला दर्ज किया गया था।