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झारखंड: विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को लगा एक तगड़ा झटका, भाजपा विधायक ढुलु महतो को कोर्ट ने दे दी सजा

By एस पी सिन्हा | Updated: October 10, 2019 13:33 IST

सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने तथा पुलिस की वर्दी फाड़ने के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सहित पांच लोगों को धनबाद कोर्ट ने दोषी ठहराया है

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ठळक मुद्दे झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को तगडा झटका लगा है.वह कहने लगे कि विधायक की बात मान लो, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे.

 झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगा है. राज्य में भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले बाघमारा विधायक ढुलु महतो को एक आपराधिक मामले में धनबाद की एक कोर्ट ने सजा सुनाई है. सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस हिरासत से वारंटी को छुडाने तथा पुलिस की वर्दी फाडने के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सहित पांच लोगों को धनबाद कोर्ट ने दोषी ठहराया है. आज धनबाद की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने विधायक को दोषी ठहराते हुए 18 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 

हालांकि, अपील पर कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई है. वे निचली अदालत के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे. इस मामले में विधायक करीब 11 माह जेल में रह चुके हैं. दो साल से कम सजा मिलने के चलते ढुल्लू महतो की विधायकी बच गई. साथ ही वह अगला विधानसभा चुनाव भी लड सकते हैं. इस मामले में एक अभियुक्त बसंत शर्मा को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बताया जाता है कि बरोरा के तत्कालीन थानाप्रभारी आरएन चौधरी ने कतरास थाने में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ कांड संख्या- 120/13 दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार 12 मई 2013 को बरोरा पुलिस वारंटी राजेश गुप्ता को उसके निश्चितपुर स्थित आवास पर पकडने गई थी.

राजेश गुप्ता को पकड भी लिया था. इस बात की जानकारी विधायक ढुल्लू महतो को लगी तो वह अपने समर्थकों के साथ आए और गुप्ता को छुडाकर लेकर चले गए. इस दौरान विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की. थानेदार आरएन चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता, बसंत शर्मा समेत अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और हिरासत से वारंटी को जबरन मुक्त कराने, हमला करने, हथियार छिनने की कोशिश करने की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 332, 290, 427, 283, 223, 225, 504 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में कुछ दिन पहले कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी. इस मामले में ढुल्लू महतो 11 माह जेल काट चुके हैं.

यहां बता दें कि अभी हाल ही में एक महिला नेता ने बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था. विधायक के खिलाफ लंबी तफ्तीश के बाद बीते रविवार को पुलिस ने कतरास थाने में दुष्कर्म के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की थी. ढुलू महतो के खिलाफ भाजपा की ही एक जिला मंत्री ने यौन शोषण के प्रयास का आरोप लगाते हुए कतरास थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में नेत्री का आरोप है कि 13 नवंबर 2015 को फोन करके विधायक ने उन्हें रांची चलने को कहा था.

लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया. एक सप्ताह बाद फिर विधायक ने उन्हें फोन कर टुंडु गेस्ट हाउस बुलाया. जब वह गेस्ट हाउस पहुंचीं तो वहां विधायक और आनंद शर्मा मौजूद थे. थोडी देर के बाद आनंद शर्मा वहां से चले गए. फिर विधायक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. विधायक से बच कर वह अपनी दुकान पहुंचीं. ढुलू महतो के कहने पर वहां आनंद शर्मा पहुंच गए. वह कहने लगे कि विधायक की बात मान लो, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे.

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